हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2026: बेटियों की शादी के लिए मिल रहे ₹71,000, जानें आवेदन का तरीका और पात्रता
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹71,000 तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। जानिए पात्रता नियम, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और किन श्रेणियों को मिल रहा है सबसे ज्यादा लाभ।
- गरीब परिवारों को ₹71,000 तक की वित्तीय सहायता
- 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार पात्र
- विवाह के 6 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य
- दिव्यांग जोड़ों और महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि
चंडीगढ़/हरियाणा: भारत में एक पिता के लिए बेटी की शादी केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा भावुक और आर्थिक पड़ाव होता है। अक्सर आर्थिक तंगी इस खुशी के मौके पर ग्रहण लगा देती है लेकिन हरियाणा में ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना‘ ने इस तस्वीर को बदल दिया है।
प्रदेश की मनोहर सरकार (अब सैनी सरकार के नेतृत्व में निरंतर) की यह पहल उन हज़ारों पिताओं के लिए उम्मीद की किरण बनी है, जो धन के अभाव में अपनी लाड़ली की विदाई को लेकर चिंतित थे।
जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार के अनुसार, यह योजना केवल एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मान देने का माध्यम है।
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आंकड़े गवाह हैं कि अकेले एक जिले में ही 2887 परिवारों के खातों में 18 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। यह ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (DBT) बिचौलियों के खेल को खत्म कर सीधे जरूरतमंद की जेब तक राहत पहुँचा रहा है।
किसे और कितनी मिलती है मदद?
योजना का खाका बेहद समावेशी तैयार किया गया है। अनुसूचित और विमुक्त जाति के परिवारों को ₹71,000 की बड़ी राशि दी जाती है ताकि विवाह की बुनियादी ज़रूरतें बिना कर्ज लिए पूरी हो सकें।
वहीं समाज की उन बेटियों के लिए जो अनाथ हैं या जिनकी माताएं विधवा/बेसहारा हैं, सरकार ₹51,000 का सुरक्षा कवच प्रदान करती है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए भी ₹41,000 की सम्मान राशि तय की गई है।
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दिव्यांगों और खिलाड़ियों का विशेष सम्मान
सरकार ने शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे जोड़ों का भी ख्याल रखा है। यदि नवविवाहित जोड़ा दिव्यांग है, तो उन्हें ₹51,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है।
इसके अलावा खेल के मैदान में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों को भी ₹41,000 की विशेष सहायता दी जाती है।
6 महीने की समय सीमा का रखें ध्यान
योजना का लाभ लेने के लिए भागदौड़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समयबद्धता अनिवार्य है। शादी के 6 महीने के भीतर आधिकारिक पोर्टल (www.shaadi.edisha.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
लाभार्थियों का कहना है कि यह राशि उनके लिए उस समय संजीवनी की तरह काम करती है, जब शादी के खर्चों के बाद परिवार को सबसे ज्यादा सहारा चाहिए होता है।
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