शनिवार, 17 अक्टूबर 2026
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Haryana News: 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बड़ा एक्शन, घर में खड़ी मिली तो भी सीधे जाएगी कबाड़

हरियाणा के रोहतक में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद 7667 गाड़ियों को सीधे स्क्रैप केंद्र भेजा जाएगा।

Haryana News: 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बड़ा एक्शन, घर में खड़ी मिली तो भी सीधे जाएगी कबाड़
Haryana News: 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बड़ा एक्शन, घर में खड़ी मिली तो भी सीधे जाएगी कबाड़
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रोहतक: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने अब तक का सबसे सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। रोहतक जिले में अपनी तय उम्र सीमा (Age Limit) पार कर चुके 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने सीधी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। अब ऐसे वाहन न केवल सड़कों पर बल्कि यदि घर के बाहर या पार्किंग में भी खड़े पाए गए, तो उन्हें सीधे जब्त कर स्क्रैप सुविधा केंद्र (Registered Vehicle Scrapping Facility) भेज दिया जाएगा।

जिला परिवहन अधिकारी (District Transport Officer - DTO) वीरेंद्र सिंह ढुल ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management - CAQM) के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

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7667 गाड़ियों की पहचान, नोटिस की मियाद खत्म

परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए जांच अभियान में जिले के भीतर कुल 7667 ऐसे वाहन चिन्हित किए गए हैं, जो अपनी संचालन अवधि पूरी कर चुके हैं। इनमें डीजल के 6411 और पेट्रोल के 1256 वाहन शामिल हैं। व्यावसायिक वाहन (Commercial Vehicle) मालिकों को अपना वाहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए नो-ड्यूज सर्टिफिकेट (NOC/NDC) लेने या स्क्रैप कराने हेतु एक महीने की मोहलत दी गई थी, जिसकी समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है।

पुलिस और आरटीए की संयुक्त टीमें तैनात

सख्त जब्ती अभियान को अंजाम देने के लिए पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (Regional Transport Authority) की विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना किसी रियायत के इन वाहनों को उठाया जाएगा। इसके अलावा, गाड़ी को स्क्रैप किए जाने के बाद जो भी मूल्यांकन राशि (Scrap Value) बनेगी, उसे मालिक को देने के बजाय सीधे जिला खजाना कार्यालय (District Treasury Office) में जमा कराया जाएगा। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे जब्ती की अप्रिय कार्रवाई से बचने के लिए नियमों का तुरंत पालन करें।

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